मंगलवार, 14 मार्च 2023

जो ग्राहक है, वो ठगा ही जाएगा

 जो ग्राहक है, वो ठगा ही जाएगा

अनिल अयान

हम सब कही भी, कभी और और किसी भी रूप में बाजार से जुड़े हुए हैं, और बाजार हमारी जेब को तौलने का काम कर रहा है। जब हम बाजार से जुड़े हुए हैं, तो हम या तो विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, या फिर उपभोक्ता है अर्थात ग्राहक हैं, बाजार में ग्राहकी करने के लिए सभी को जागरुक होना होगा, उपभोक्ता और ग्राहकी में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए ग्राहक कितना पढ़ा लिखा है यह जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो कितना जागरुक है। आज इस लेख में कुछ बातें फिर से दोहराने की जरूरत है ताकि जो हम परीक्षा में पास होने के लिए जानते हैं उसे जीवन में उपयोग करते रहें। उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी वस्तु या सेवा प्राप्त करने के बदले किए भुगतान के बाद उसके उपभोग से संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। एक उपभोक्ता का शोषण किया जाना तब कहलाता है जब किसी वस्तु/सेवा के उपभोग से प्राप्त लाभ उसके लिए भुगतान की गई कीमत से कम होता है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा का अधिकार भारत में वस्तु बिक्री अधिनियम 1930 लागू होने के साथ शुरू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता आईएसआई/ एबी/ आईएसओ/ एफपीओ/ ईसीओ/ जैसे प्रतीकों से प्रदर्शित होती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर 1986 को संसद में पारित किया गया था। जिसे भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर यानी तीनों स्तरों पर उपभोक्ता विवाद का निवारण करने के लिए मंच प्रदान करता है। सन् 1987 ईस्वी में राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। एक जिला फोरम में उन सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र है जहां माल और सेवा का मूल्य मुआवजे का दावा INR 20 लाख से अधिक नहीं है। सन् 1851 ईस्वी में गरीबों ने कानूनी सहायता के लिए आंदोलन किए जिसे मद्देनजर रखते हुए फ्रांस सरकार ने कानून बनाएं। सन् 1980 में कानूनी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। सन् 1987 में राजस्थान कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कोप्रा कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,1986  के नाम से भी जाना जाता है। उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार ने कई स्तरों में उपभोक्ता फोरम बनाए। पर उस तक पहुँचेगा कौन, निश्चित ही हम आप ही जाएगें और तब जाएगें जब हम उसके बारे में जानेंगें।

भारत में मुख्य 6 उपभोक्ता अधिकारों पर एक नज़र डालते हैं- सुरक्षा का अधिकार, सूचना देने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। उन वस्तुओं और सेवाओं के मार्केटिंग के खिलाफ उपभोक्ताओं की सुरक्षा को स्पष्ट करता है जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार,‌ इस अधिकार के अंतर्गत जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो या कोई भी सेवा का उपभोग करते हैं तो हमें यह जानने का अधिकार है की दी जाने वाली वस्तु अच्छी क्वालिटी की है या नहीं,यह हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है कि वस्तु सही प्रकार से मैन्युफैक्चर की गई है कि नहीं, वस्तु को बनाने में सही चीजों का उपयोग किया गया है कि नहीं। किसी उपभोक्ता को उत्पाद खरीदते समय उसकी बारीकियों के बारे में जानने का अधिकार है। इस अधिकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को उसकी मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और माल की कीमत के अलावा उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में पूछताछ करने में मदद करना है। यह सर्वोत्कृष्ट है कि किसी उत्पाद से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको प्रदान की जाती है, उत्पाद को बुद्धिमानी से खरीदने से पहले। विभिन्न उपभोक्ता अधिकारों के बीच, यह उपभोक्ता को समझदारी और जिम्मेदारी से काम करने में सहायता करता है और इस तरह उन्हें किसी भी उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीकों के लिए गिरने से बचाता है।  हमें अपने पसंद की वस्तु खरीदने का अधिकार है। दुकानदार हमें बिना हमारी पसंद के कोई वस्तु खरीदने पर मजबूर नहीं कर सकता है। यदि विक्रेता ऐसा करता है तो उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता न्यायालय में रिपोर्ट करने का अधिकार है। अधिक प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि दुकानदार कई सारी वस्तुओं के बीच हमें असमंजस में डाल देते हैं फिर स्वयं की पसंद की वस्तु को खरीदने पर जोर देते हैं।यह विशेष अधिकार भारतीय जनता को बाजार में किसी भी अन्याय के खिलाफ निडर होकर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर देता है। इस अधिकार के अनुसार उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह अपनी चिंताओं को सुनाने के लिए मंच तक पहुंच सकता है। उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन होने पर वह कंज्यूमर कोर्ट में रिपोर्ट कर सकता है। हर उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत और अन्य संगठनों में सुनवाई का अधिकार दिया जाता है जो केवल उपभोक्ता अधिकारों को बचाने के लिए होते हैं।हर उपभोक्ता को अपनी वास्तविक शिकायतों को सामने रखने और बेईमान शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार है। आपको अपनी समस्याओं के निवारण और अपने प्रश्नों को हल करने का अधिकार है। आए दिन रोज जिला स्तर पर कई मामलों की सुनवाई की जाती है। एक उपभोक्ता के रूप में, आपको अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। यह अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।

उपभोक्ता  संरक्षण आवश्यकता आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, प्रदूषण से सुरक्षा कराने के लिए, उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए, अशिक्षित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा के लिए, अधिकार के प्रति जागरूक लाने के लिए है।आज सामान्य उपभोक्ता को उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी, शुद्धता, उपयोगिता,समान को कैसे उपयोग करना हैं, मूल्य तुलना , विज्ञापन से बचान आदि के बारे में जानकारी कराना परम आवश्यक है। ताकि वह सही जानकारी के आधार पर सही समय पर, सही वस्तु का चुनाव कर सके। इसके लिए उपभोक्ता को यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ता के अधिकार को समझें।प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करना उपभोक्ता संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम हैं। आज प्रदूषण की समस्या काफी अधिक बढ़ गई है। जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण आदि । आज शुद्ध जल का सेवन बहुत कम ही लोग कर कर पा रहे हैं। जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।कारखानों (Factory)से निकालने वाले धुएं इतने अधिक विषैले, जहरीले होते हैं। जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है यह वायु को दूषित करने से हैं।आज सड़क पर लोग कम गाड़ी की संख्या अधिक देखने को मिलती हैं । गाड़ियों के हर्न से निकलने वाला आवाज काफी घातक होता हैं। ध्वनि प्रदूषण नाच बाजे में काफी अधिक होता है । इन सभी से बचने के लिए उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है। मानव जाति का कल्याण करना उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। आज विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है और बाद में कोई और ।हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही हैं । इसमें स्वयं व्यापारी भी शामिल होता है। मानव कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है कि सभी मनुष्य को इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं एवं सेवाएं , सस्ती, सुंदर, शुद्ध एवं सही क्वालिटि की हो। ऐसा करने से मनुष्य का स्वास्थ सुधरेगा और मनुष्य जाति का और अधिक कल्याण होगा। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं उनको शिक्षित बनाना तथा वस्तुओं के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता संरक्षण का कार्य है।

बिना पढ़े लिखे लोग दुकानदार द्वारा ठगे जाते हैं। उपभोक्ता को यह पता नहीं होता है कि उन्हें कौन- सा वस्तु लेना चाहिए और कौन नहीं। ना समझ लोगों को सामान/माल के प्रति शिक्षित करना उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। यदि उपभोक्ता को उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार पता होगा तो वह कभी भी दुकानदार के द्वारा ठगा नहीं जा सकता है। एक उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है। उपभोक्ता को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है। आज का उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी चिंतित नहीं है उसे क्या अधिकार प्राप्त हैं मालूम ही नहीं है। 15 मार्च को प्रत्येक साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस दिन उपभोक्ताओं के अपने अधिकार या कंज्यूमर राइट्स के प्रति जागरूक होने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उपभोक्ता के साथ कभी भी धोखाधड़ी, माल में मिलावट, कम माप- तोल, रंगदारी आदि नहीं हो इसके लिए यह किया जाता है। उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझ जाए तो वह कभी भी इसका शिकार नहीं हो पाएंगे। बचाव ही सुरक्षा है, क्योंकि बाजार में एक बार यदि जेब कट गई तो दो बारा जेब के पैसे लाने में बहुत मसक्कत करना पड़ता है। आइए जागरुक ग्राहकी करें और जेब कटने से बचाएँ।

 

अनिल अयान

संपर्क- 9479411407

 

 

कोई टिप्पणी नहीं: